आयकर विभाग ने जिन लोगों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उन्हें चेतावनी दी है कि 31 मार्च, 2023 के बाद उनका कार्ड बेकार हो जाएगा। अगर आप इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, आप उस तारीख के बाद अपने कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
अगर आपने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को अपनी आधार आईडी से लिंक नहीं कराया तो यह काम करना बंद कर देगा। 1 अप्रैल, 2023 से यह बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। कुछ लोगों को इससे अस्थायी छूट दी गई है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 से 31 मार्च, 2023 है। वृद्ध लोग और कुछ राज्यों में लोग (जैसे असम और जम्मू-कश्मीर) इस आवश्यकता से छूट दी गई है।
आधार और पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
– इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
– साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
– ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
– अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
– ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
– OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
इस तरह चेक करें आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं
– www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
– सबसे ऊपर ‘Quick links’ हेड में जाकर ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक कीजिए.
– इसके बाद स्क्रीन पर एक नया ओपन होगा.
– इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
– हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
-अब ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.