GST काउंसिल ने बताया किसे कहा जाएगा SUV कार, अब लगेगा 22% कंपनसेशन सेस, जाने पूरी जानकारी

Millind Goswami
2 Min Read

जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि एसयूवी कारों पर 22 फीसदी मुआवजा उपकर लगेगा। इसका मतलब है कि एसयूवी कार रखने वालों को टैक्स के रूप में 22 फीसदी अतिरिक्त देना होगा। परिषद ने एक एसयूवी क्या है इसकी एक परिभाषा भी दी है, और एक एमयूवी क्या है इसे परिभाषित करने के लिए मानदंड तैयार करने का निर्णय लिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि मुआवजा उपकर की उच्च दर केवल एसयूवी कारों के लिए है जो उन चारों शर्तों को पूरा करती हैं जो आमतौर पर एसयूवी से जुड़ी होती हैं।

क्या है SUV की परिभाषा

GST काउंसिल ने एसयूवी की परिभाषा देते हुए कहा कि वह गाड़ियां जिनमें इंजन की क्षमता 1500cc से ज्यादा हो, लंबाई 4000mm से ज्यादा हो, 170 mm या ज्यादा का ग्राउंड क्लीयरेंस होता है उसे एसयूवी माना जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्पष्टीकरण कोई नया टैक्स नहीं है।

इसके जरिये सिर्फ SUV कैटेगरी पर लगने वाले टैक्स को परिभाषित किया गया है। फिलहाल 1500cc से ज्यादा इंजन क्षमता, 4000mm से ज्यादा लंबाई और 170mm ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स रेट 50% हो जाता है।

MUV की परिभाषा

एमयूवी पर चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ राज्यों ने पूछा कि क्या सेडान को एसयूवी श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। राज्यों ने एमयूवी की परिभाषा लाने का भी सुझाव दिया। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) एसयूवी की परिभाषा पर जीएसटी परिषद के स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए कहा कि यह वित्त मंत्रालय के साथ हुई चर्चा के अनुरूप है।

SIAM ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि 28% GST के अलावा, 22% मुआवजा उपकर की उच्च दर केवल उन वाहनों पर लागू होगी जो चारों शर्तों को पूरा करते हैं।

Share this Article
Leave a comment