अब आप अपनी पुरानी कार के लिए भी बीएच सीरीज नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत सीरीज (बीएच) को नियमित व्हीलर पंजीकरण दिया है।. इसका मतलब है कि बीएच सीरीज की नंबर प्लेट को अब नंबर में बदला जा सकता है।
यह कदम बीएच सीरीज इकोसिस्टम को व्यापक बनाने के लिए उठाया गया है। अभी तक केवल नए वाहन ही बीएच सीरीज नंबर प्लेट का विकल्प चुन सकते थे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि लोग चाहें तो अपनी मौजूदा लाइसेंस प्लेट को बीएच सीरीज की लाइसेंस प्लेट में बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें टैक्स देना होगा।
मंत्रालय ने नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है, जिससे लोगों को बीएच सीरीज लाइसेंस प्लेट के लिए आवेदन करना आसान हो जाएगा। संशोधन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके कार्य-प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग से भी रोकेगा।
क्या है BH सीरीज नंबर प्लेट
सड़क मंत्रालय ने राज्यों के बीच स्थानांतरित होने वाले निजी वाहनों के लिए पिछले साल बीएच संख्या श्रृंखला की शुरुआत की थी। इस नंबर प्लेट के साथ, वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर पुनः पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।
पहले, यदि आप अपनी कार को एक नए राज्य में ले जाना चाहते थे, तो आपको इसे फिर से पंजीकृत करना होगा और फिर से रोड टैक्स देना होगा। अब, आप अपनी पुरानी कार के लिए भी बीएच सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी कार को इधर-उधर ले जाना आसान हो जाता है।
रक्षा क्षेत्र, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी बीएच नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी देश के चार या अधिक राज्यों में मौजूदगी हो, वह भी आवेदन कर सकती है।