सरकार के नए नियम के मुताबिक़ पैन कार्ड में जल्दी से करवा लीजिए ये काम, वरना किसी काम का नही रहेगा पैन कार्ड

Millind Goswami
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अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अभी तक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो सरकार ने ऐसा करना जरूरी कर दिया है। इन्हें लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। अगर आप तब तक इन्हें लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। यह आपको अपने आयकर रिटर्न को संसाधित करने से रोकेगा।

आयकर विभाग की ओर से ट्वीट किया गया

यदि आप 50,000 रुपये से अधिक का कोई भी बैंकिंग लेनदेन करना चाहते हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड और आधार एक साथ लिंक करना होगा। यदि आपने उन्हें अभी तक लिंक नहीं किया है, तो आपको ऐसा करने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

पैन कार्ड और आधार को कैसे ल‍िंक करें

– सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
– यहां लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करके लॉग-इन करें.
– यहां PAN और यूजर आईडी के साथ आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.
– अकाउंट की प्रोफाइल सेट‍िंग में जाकर आधार कार्ड लिंक के ऑप्शन को स‍िलेक्‍ट करें.
– यहां पर आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. यहां नीचे की तरफ ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) का ऑप्शन मिलेगा.
– इस ऑप्‍शन पर क्‍ल‍िक करने के बाद आपका पैन कार्ड (PAN Card) आधार से लिंक हो जाएगा.

अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी गई है। यदि आप इसे तब तक नहीं करते हैं, तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कुछ लोगों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है यह लिंकिंग, जिसमें असम, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, एनआरआई, विदेशी नागरिक और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग शामिल हैं।

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