आपको बिना लाइसेंस के कार चलाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि आप किसी विशेष स्थिति में न हों। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, तो आप कानून तोड़ रहे हैं और पुलिस आपको टिकट दे सकती है। यदि आपके पास अभी तक लाइसेंस नहीं है, तो आपको एक प्राप्त करना चाहिए।
सबसे पहले आपको लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा, जो केवल छह महीने के लिए वैध होता है। इसके बाद आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यदि आप शिक्षार्थी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना आसान है और आपको आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) जाने की आवश्यकता नहीं है।
कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको टेस्ट लेने के लिए आरटीओ जाना पड़ता है, लेकिन अन्य राज्यों में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है।
लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन
पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ वेबसाइट पर जाएं।
ऑनलाइन सर्विस में जाकर Driving Licence Related Services को चुनें।
फिर अपना राज्य चुनें।
लर्नर लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।
जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
लर्नर लाइसेंस की फीस भरें।
टेस्ट के लिए तारीख चुनें।
कुछ राज्यों, जैसे- दिल्ली और उत्तर प्रदेश में टेस्ट भी ऑनलाइन घर पर बैठकर ही दिया जा सकता है।